अयोध्या पर फैसला
नई दिल्ली — अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऐतिहासिक फैसला देते हुये विवादित जमीन को रामभक्तों को ही सौंपा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जगह दी जायेगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला- विवादित जमीन रामलला की है. -मुस्लिम पक्ष को पांँच एकड़ जमीन कहीं और दी जाये।. -केंद्र सरकार तीन महीने में स ट्रस्ट बनायेगी और ट्रस्ट ही कामकाज देखेगी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है।सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले केस नंबर 1501, शिया बनाम सुन्नी वक्फ बोर्ड केस में एक मत से फैसला आया। इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने 1946 का फैसला बरकरार रखा. कोर्ट रूम में फैसले की कॉपी लाई गई, जिसके बाद फैसले की कॉपी पर सभी जजों ने दस्तखत किये ।
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