पत्रकार वेलफेयर स्कीम में हुआ संशोधन,सभी पत्रकारों को मिलेगा इसका लाभ

 




केन्द्र कीे नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के तमाम पत्रकारों को तोहफा दिया है सरकार ने पत्रकार वेलफेयर स्कीम में संशोधन किया है। अब नये संशोधन में यदि किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है या वह शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे अब नई स्कीम के तहत केन्द्र सरकार पत्रकार के आश्रित को 5 लाख रूपये की सहायता राशि देगी वहीं पत्रकार की सहायता के लिए भी 5 लाख रूपये की राशि देगी। इस योजना की पात्रता के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसके संरक्षक केन्द्रिय सूचना एवं प्रसारण मंत्री होंगे। इसमें विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे और प्रधान महा निदेशक,संयुक्त सचिव सदस्य होंगे वहीं सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप साचिव अथवा निदेशक सदस्य संयोजक हैं इनका कार्य पीड़ित पत्रकार या फिर उनके आश्रितों द्वारा दिये गये आवेदनों पर विचार करके उस आधार पर सहायता राशि उपलब्ध कराना इस स्कीम की सबसे बड़ी बात है कि इसमें पत्रकार के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने का कोई बन्धन नहीं है। आपको बता दें ये योजना पत्रकारों से संबधित 1955 के अधिनियम श्ॅवतापदह श्रवनतदंसपेजे ंदक वजीमत छमूेचंचमत म्उचसवलमे ;ब्वदकपजपवद व िेमतअपबमद्ध ।दक डपेबमससंदमवने च्तवअपेपवद ।बज 1955 के तहत पत्रकार की श्रेणी मे आने वाले देश भर के पत्रकारों पर लागू किया गया है। गौरतलब है कि इस योजना का फायदा टी.वी. और वेव मीडिया के पत्रकार भी ले सकेंगे। इस स्कीम के अमल में आने के बाद सभी एडीटर्स,सब एडीटर, पत्रकार , फोटोग्राफर,फोटो पत्रकार,फ्रीलांस पत्रकार,अंश्कालीक पत्रकार और उनके आश्रितों को भी इसके दायरे में रखा गया है इसमें शर्त ये होगी कि पत्रकार ने कम से कम 5 साल कार्य किया हो


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