आतंकवादियों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को निजता का अधिकार नहीं: सरकार


नई दिल्ली। सरकार ने दो टूक कहा है कि डाटा सुरक्षा के नाम पर आतंकवादियों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को निजता का कोई अधिकार नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक पूरक सवाल के जवाब में कहा, ''आधार और निजता के अधिकार से जुड़े मामलों के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुये कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और उसका सम्मान किया जाना चाहिये।
प्रसाद ने कहा कि हम भी निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं लेकिन एक आतंकवादी, भ्रष्ट या अपराधी के लिये निजता का कोई अधिकार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आधार मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार को निजी डाटा सुरक्षा के लिये मजबूत कानून बनाना चाहिये। मंत्रिमंडल ने इससे जुड़े कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी है, जल्द ही इसे सदन में पेश किया जायेगा। कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य ने पूछा था कि निजी डाटा सुरक्षा के लिये जिस प्रकार सरकार मजबूत कानून बना रही है, क्या उसी तर्ज पर आधार कानून में भी बदलाव करने पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने डाटा की गोपनीयता को जरूरी बताते हुये कहा कि आधार के डाटाबेस से डाटा के उल्लंघन का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। 
प्रसाद ने कहा कि आधार डाटा केन्द्रों सुरक्षा के लिये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बेहतर तरीके से डिजाइन की गयी बहुस्तरीय सुदृढ़ प्रणाली कार्यरत है और इसे लगातार उन्नत किया जा रहा है, ताकि डाटा सुरक्षा और निष्ठा के शीर्ष स्तर को कायम रखा जा सके।
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