हरक,यशपाल और सुबोध समेत 25 नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस

 


 



देहरादून/  विधानसभा घेराव कर हंगामा करने के दस साल पुराने मामले में आरोपित कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल समेत 25 नेताओं को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक श्रीवास्तव की अदालत से राहत मिल गई है। अदालत इन सभी के खिलाफ दायर वाद वापस ले लिया है। वर्ष 2009 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी। 21 दिंसबर 2009 को कांग्रेस से बतौर नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत सहित तमाम कांग्रेसियों ने जन समस्याओं और सरकारी की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए विधानसभा कूच किया था। इस दौरान विधानसभा के बाहर खूब हंगामा हुआ था और पुलिस के साथ धक्का.मुक्की भी हुई थी। तब हरक समेत 25 के खिलाफ नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अदालत में चल रही थी। इसी बीच सरकार ने साल 2018 में जनहित में मुकदमा वापस लेने का फैसला करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की लेकिन सीजेएम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 


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