कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी आपात स्थिति में  निजी अस्पताल से भी अपना इलाज करा सकते है 

 


 


 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी आपात स्थिति में  निजी अस्पताल से भी अपना इलाज करा सकते है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी आपात स्थिति में निजी अस्पताल से भी अपना इलाज करा सकते हैं। उन्हें इसकी सूचना राज्य बीमा योजना की डिस्पेंसरी को 72 घंटे के भीतर देनी होगी। सरकार ने अब अकेले मजदूर को भी स्वैच्छिक रूप से योजना में शामिल होने पर योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री हरक सिंह रावत ने सदन में भगवानपुर विधायक ममता राकेश के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। 


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