मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में फैसले का एलान 17 दिसंबर को
इस्लामाबाद । पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले में इस्लामाबाद स्थित एक विशेष अदालत 17 दिसंबर को फैसला सुनायेगी। विशेष अदालत ने सरकार की नये अभियोग दल की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को कहा इस मामले में निर्णय 17 दिसंबर को सुनाया जायेगा।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय(आईएचसी) ने 27 नवंबर को विशेष अदालत को फैसला सुनाने से रोक दिया था। इससे पहले इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह पांच दिसंबर तक नये अभियोग दल के गठन को अधिसूचित करे। विशेष अदालत ने 24 अक्टूबर का सूचित किया था कि सरकार ने पूरे अभियोग दल को हटा दिया था।
पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अगुवाई में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही। इस पीठ के समक्ष सरकार की तरफ से गठित नयी अभियोग टीम आज अदालत के समक्ष हाजिर हुई।
उधर पूर्व सैन्य तानाशाह मुशर्रफ बीमार होने के कारण दुबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने एक वीडिया जारी किया है जिसमें कहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ने वीडियो संदेश में अपने खिलाफ मामले की सुनवाई और दुबई आकर उनका बयान दर्ज करने की अपील की है।
पूर्व सैन्य प्रशासक ने अपने ऊपर लगे देशद्रोह के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि उन्होंने हमेशा देश की सेवा की है। गद्दारी के आरोपों पर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मेरे ऊपर गद्दारी के जो आरोप मढ़े गए हैं, मेरा मानना है कि वह पूरी तरह से गलत हैं। मैंने दस वर्ष तक देश की खिदमत की। मैंने जंग लड़ी है। मेरे ख्याल से मुझ पर मुल्क से गद्दारी का कोई केस नहीं बनता है।''
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