सबरीमाला में महिलाओं के सुरक्षित प्रवेश पर आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन याचिकाओं पर आदेश पारित करने से इंकार कर दिया जिसमें दो महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा था कि यह किसी तरह का बवाल नहीं चाहता। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने कि मामले में आज बताया कोई आदेश पास नहीं हुआ क्योंकि मामले को पहले ही सात सदस्यीय जजों वाले एक बेंच के पास भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जल्द से जल्द बड़ी बेंच गठित करने का प्रयास करेगी। जस्टिस बीआर गवई और सूर्य कांत भी इस बेंच में शामिल हैं। इस बेंच ने कहा कि 28 सितंबर को दिए गए फैसले पर रोक नहीं लगाई गई जिसमें मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई थी लेकिन यह भी सत्य है कि यह अंतिम फैसला नहीं था।
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