सी.ए.ए. को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर बोले चीफ जस्टिस. देश कठिन दौर से गुजर रहा

 




नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक घोषित करने और इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने इस याचिका पर हैरानी जताई और कहा कि ऐसा पहली बार है जब कोई यह मांग कर रहा है कि एक कानून को संवैधानिक घोषित कर दिया जाए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वकील विनीत ढांढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है। प्रयास शांति लाने के लिए होना चाहिए और इस तरह की याचिकाओं से मदद नहीं मिलेगी। बता दें कि वकील विनीत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर शांति और सद्भाव में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका दायर की है।कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत का काम किसी कानून की वैधता की जांच करना है न कि उसे संवैधानिक घोषित करना। चीफ जस्टिस के इस बेंच में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। गौरतलब है कि कई राज्यों ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से इनकार का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों की सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि वह अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। बीते महीने संसद ने पड़ोसी देशों मसलन पाकिस्तान, बंग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने लिए नागरिकता कानून पारित किया था। 


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