उत्तराखंडः फर्जी वसीयत बनाने के मामले में यूपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश समेत नौ को सजा

 



रुद्रपुर /10 करोड़ की संपत्ति पर फर्जी वसीयत बनाकर 35 एकड़ जमीन को अपने नाम करवाने के मामले में यूपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश समेत नौ आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी करार देते हुए करते सजा सुनाई है। मंत्री को 15 साल की सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, जबकि अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। वर्ष 2014 में यूपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह, उनकी पत्नी गीता, पुत्र शिववर्धन व पुत्रवधू निधि सिंह समेत पूर्व शासकीय अधिवक्ता स्वतंत्र बहादुर सिंह, उनकी पत्नी गीता सिंह, पुत्रवधू शिखा सिंह व वसीयत गवाह नवनाथ तिवारी, प्रेम नारायण सिंह को न्यायालय ने दोषी पाया। इस दौरान पीड़ित परिवार के अधिवक्ताओं ने 20 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दरअसल आजाद हिंद फौज के सिपाही रामअवध सिंह आजादी के बाद पुलिस में भर्ती हुए और डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देखते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें कृषि कार्य के लिए मौजूदा ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर के बागवाला गांव में 50 एकड़ भूमि आवंटित की थी।


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