बड़ी खबर: कोरोना के कहर से लखनऊ की चिंता बढ़ी-…

 


 



लखनऊ/नई दिल्ली। दुनिया भर में मचे कोरोना कोहराम के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी लगातार चिंतित करने वाली खबरें मिल रहीं हैं। आज दोपहर ढाई बजे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती 64 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मृत्यु हो गई, उसे कई बीमारी थीं और उसकी रिपोर्ट पाॅजिटिव आई थी। नजीराबाद निवासी इस बुजुर्ग को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। उधर आज (बुधवार को) ही सुबह जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बच्ची सहित 31 लोगों में और कोरोना होने की पुष्टि हुई है। केजीएमयू की लैब में जांच के बाद नौ वर्षीय एक बच्ची व 8 महिलाओं सहित 31 नए लोगों में जांच के बाद उनके कोरोना पाॅजिटिव होने की पुष्टि हुई है। केजीएमयू प्रवक्ता डॉ सुधीर सिंह के मुताबिक ज्यादातर मरीज सदर इलाके के बताए जा रहे हैं। इन्हे मिलाकर लखनऊ में कोरोना पाॅजिटिव की संख्या 68 हो गई है। इसके अलावा तब्लीगी जमात के भी 19 लोग पाॅजिटिव पाए गए हैं, जो सहारनपुर के हैं। इस प्रकार से लखनऊ में 87 कोरोना पाॅजिटिव का राममनोहर लोहिया अस्पताल एवं केजीएमयू में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लाॅकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ाए जाने की कल घोषणा किए जाने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके अनुसार यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
जिन अन्य मामलों में छूट मिलेगी उनमे फ्लैट्स के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी जाएगी।


* हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी।


* कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।


* खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की दुकानें खुली रहेंगी।


* मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी।


* दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी।


* मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मैटीरियल की सप्लाई चालू रहेगी।


* सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो।


* बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी।


* सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी।


* इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर के आने-जाने की इजाजत मिलेगी परन्तु वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा।


* दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक ही सवार हो सकता है।


* कोई शख्स क्वारेंटीन किया गया है, मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी ‌


* तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी।


* गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट मिलेगी।


* जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी।


* सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवर और एक हेल्पर की इजाजत रहेगी।


* ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि चालकों को दिक्कत न हो।


* रेलवे की मालगाड़ियों की छूट बरकरार रहेगी।


* किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों की छूट बरकरार रहेगी।


* प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले की तरह छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट मिलेगी।


* सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत रहेगी‌
इसके अलावा प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को भी इजाजत मिलेगी परन्तु सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।


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