लॉक डाउन की अवधि में परिवहन शुल्क, अग्रिम शुल्क नहीं ले सकेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किया आदेश
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने नोबेल कोरोनावायरस कोविड-19 के कारण लॉक डाउन अवधि में परिवहन शुल्क, एडवांस शुल्क न लिए जाने संबंधी आदेश जारी किए हैं.
सरकार की ओर से प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारी और शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र लिखकर सरकार के आदेश को कड़ाई से अनुपालन के लिए कहा है. प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि नोबेल कोरेना वायरस के संक्रमण के कारण घोषित आपदा अवधि में मासिक आधार पर शुल्क लिए जाने, किसी भी छात्र /अभिभावक को 3 माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किए जाने, विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी छात्र/ छात्रा को वंचित न किए जाने के साथ-साथ शुल्क ना जमा किए जाने के कारण किसी भी छात्र छात्रा का नाम विद्यालय से नाम न काटा जाए. यदि ऐसा किया जाता है तो यह आदेश का उल्लंघन माना जाएगा.
उन्होंने पत्र में लिखा है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं से परिवहन शुल्क लिया जा रहा है जबकि लॉक डाउन के कारण विद्यालय बंद है. ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क विद्यालय बंद रहने तक ना लिया जाए उन्होंने आदेशों के कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा है.
इस आदेश के बाद अभिभावकों के लिए यह बहुत राहत भरी खबर है गौरतलब है लॉक डाउन के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. ऐसे में अभिभावकों द्वारा शुल्क दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था. सरकार के इस आदेश से अभिभावकों को राहत मिलेगी.
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