4 मई से खुल जाएंगी शराब की दुकानें:सरकार का फैसला
4 मई से उत्तराखंड में शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी। ये फैसला आज राज्य सरकार ने ले लिया। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई आला अफसरों की अहम बैठक के बाद जिलाधिकारियों को सभी वाइन शॉप खोलने की हिदायत दी जा रही है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में इन दुकानों को प्रतिबंधित किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने अलबत्ता ये कहा कि रेड जोन में शराब की दुकानें शहर से दूर वाली ही खोली जाएंगी।मोदी सरकार ने अपने कल जारी फैसले में 4 मई से शराब के साथ ही सिगरेट, पान और गुटका की बिक्री भी शुरू करने की छूट राज्यों को दी है। इसके साथ ही लॉक डाउन-3 भी शुरू करने का ऐलान कर दिया। इससे राज्य सरकारों ने भी राहत की सांस ली है। उसके पास राजस्व का सबसे अहम जरिया आज की तारीख में अब शराब ही रहेगा। बाजार और अन्य किस्म की वस्तुओं की बिक्री बंद होने और खनन ढंग से शुरू न होने से सरकार की कमाई का जरिया ठप्प हो गया है। मंत्री कौशिक ने `Newsspace’ से कहा, `केंद्र की छूट के बावजूद राज्य सरकार भी एहतियात बरतेगी। इसलिए रेड जोन वाले जिलों में सिर्फ शहर से बाहर की दुकानों को ही खोला जाएगा’।सरकार के लिए कमाई के साधन कम होने पर कर्मचारियों के लिए तनख्वाह का बंदोबस्त करना भी धीरे-धीरे बेहद मुश्किल हा जाएगा। इसको देखते हुए सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का फैसला किया। प्रमुख सचिव (आबकारी) आनंदबर्द्धन ने `Newsspace’ से कहा, `शराब की दुकानें किस जोन में खोली जाएंगी और किसमें नहीं, इस पर भारत सरकार ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़ के शराब की दुकानें ग्रीन-ऑरेंज और रेड जोन में भी खोली जा सकती हैं’। आनंदबर्द्धन ने कहा कि भारत सरकार के आदेश के मुताबिक मुख्य सचिव के यहाँ बैठक में ये फैसले किए गए हैं। आबकारी आयुक्त सुशील कुमार ने `Newsspace’ से कहा, `मैंने जिलाधिकारियों से बात की है। तकरीबन सभी ने वाइन शॉप खोलने में सहमति जताई। कुछ हिचक रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद सजगता को बरतते हुए दुकानों को खोलना राजस्व के हिसाब से जरूरी हो गया है’। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा, वाइन शॉप खोलने या न खोलने का सवाल नहीं उठता है। राज्यों को केंद्र सरकार के निर्देशों और गाइड लाइंस का पालन करना होता है। केंद्र ने आदेश कर दिए हैं तो फिर वाइन शॉप बंद रखना राजस्व के लिहाज से भी उचित नहीं है’। जिलों में वाइन शॉप खोलने के आदेश कलेक्टरों को ही करने हैं। इसके साथ ही सिगरेट, तंबाकू,गुटका की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। प्रमुख सचिव आनंदबर्द्धन ने साफ किया कि दुकानों के खुलने के बावजूद स्टैंड अलोन बार नहीं खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने उनको खोलने की मंजूरी नहीं दी है। वाइन शॉप भी कॉरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेन्स के पालन के साथ खोले जाएंगे। मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ओवरसीज वाइन शॉप पर रोक कायम है।
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