बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के घर से निकलने पर पाबंदी, कल से धीरे-धीरे खुलेगा देश, जानिए पूरा ब्यौरा,कहां कितनी मिलेगी छूट


नई दिल्ली/ 68 दिनों से भी अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से बंद चल रहे देश को सरकार ने अब धीरे-धीरे खुलने की योजना बना ली है. इसके तहत कल यानी 1 जून से धीरे धीरे कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर शेष जगहों पर गतिविधियों को शुरू करने की छूट मिलेगी. इस छूट के पहले चरण में लोगों को देश में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता होगी. अब कहीं भी जाने या आने के लिए पास या आधिकारिक परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी.


 


बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर से निलकने की अनुमति नहीं


अनलॉक वन में भी 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति घर पर ही रहे ऐसी केंद्र सरकार की सलाह है उन्हें केवल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए ही बाहर जाने की अनुमति होगी.


 


कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाएं


देश में रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन को खत्म कर केवल कंटेनमेंट ज़ोन को रखा गया है. लॉक डाउन 4.0 की तरह ही लॉक डाउन 5.0 में भी कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी. केवल आवश्यक वस्तु के लिए ही दुकान या आवागमन की छूट होगी कंटेनमेंट एरिया में सभी नियम लॉक डाउन के चौथे चरण की तरह ही रहेंगे.


 


जनता कर्फ्यू का समय बदला


 


गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक अब जनता कर्फ्यू का समय रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक होगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर सभी के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी.


 


एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे जिले में जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं


गृह मंत्रालय के नई गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य के ही किसी दूसरे जिले में स्वयं या फिर सामान लाने ले जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी. सरकार ने इसमें छूट दिया है. बिना पास या परमिशन के अब आवागमन लोग कर सकेंगे.


 


स्कूलों पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों का


केंद्र सरकार ने स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान समेत कोचिंग संस्थानों को खोलना या ना खोलने पर फैसला लेने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया है. स्कूलों को खोलने पर राज्य सरकार का फैसला अंतिम होगा. इसके साथ ही लॉक डाउन के पांचवें चरण में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे.


 


तीसरे चरण में खुलेगी महत्वपूर्ण सेवाएं


अनलॉक के तीसरे चरण में सरकार देश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि खोलने पर फैसला लेगी. इसी चरण में ही शादी, पार्टी, रैली खेल आदि को खोला जाए या नहीं इस पर भी सरकार का फैसला आएगा.


 


ट्रेन और उड़ान के लिए पुराना नियम


श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू उड़ान, इंटरनेशनल फ्लाइट, यात्री ट्रेन आदि पर लॉक डाउन 4.0 के मुताबिक की नियम जारी रहेंगे. केंद्र सरकार के पुराने नियम के तहत ही इन सेवाओं पर कार्रवाई होगी.


 


8 जून से अनलॉक का पहला चरण


केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी जबकि स्कूलों कालेजों शिक्षण संस्थानों प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद अगले चरण में खोला जाएगा. इन संस्थानों पर सरकार जुलाई में फैसला लेगी.


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