LOCK DOWN 5.0/ UNLOCK 1: वह 10 नियम जो आपको हर हाल में मानने होंगे, जानिए


लगभग 68 दिनों से भी अधिक समय से देश बंदी के बाद अब देश को लॉक डाउन के पांचवें चरण में तीन राउंड में धीरे धीरे खोला जाएगा. 8 जून से इसकी शुरुआत होगी जिसमें धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट आदि खोलने की इजाजत मिलेगी. अंतिम चरण में थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, और ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया जाएगा.


इन सभी के बीच गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए कुछ नियम जारी किए हैं. जिनका पालन हर हाल में करना होगा. ऐसा ना करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा. जानिए यह नियम कौन से हैं?


 


सार्वजनिक स्थानों कार्य स्थलों और सफर के दौरान सभी को फेस कवर करना जरूरी होगा. इसके लिए मास्क या गमछे का प्रयोग किया जा सकता है.


लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. कम से कम 2 लोगों के बीच 6 फुट यानी 2 गज की दूरी जरूरी होगी. किसी भी दुकान पर 175 ग्राहकों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.


भीड़ के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. शादी के लिए 50 और अंतिम यात्रा में 20 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे.


सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरना होगा.


सार्वजनिक स्थलों पर नई गाइडलाइन के मुताबिक तंबाकू, पान, गुटखा, खैनी का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.


गृह मंत्रालय ने कर्मचारियों वर्क फ्रॉम होम करवाने की एडवाइजरी जारी की है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यालयों में लोगों को इकट्ठा न किया जाए केवल आवश्यक कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाया जाए.


कार्यालयों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश हैं जिससे गैदरिंग को रोका जा सके और संक्रमण को खत्म किया जा सके.


कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश या सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा.


जिन जगहों पर लोग अधिक इकट्ठा होते हैं वहां रेगुलर सैनिटाइजेशन के निर्देश हैं इतना ही नहीं डोर हैंडल को भी सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.


कार्य स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग और शिफ्ट के बीच में गैप रखने के निर्देश हैं. लंच के बीच बी गैप रखना अनिवार्य होगा


टिप्पणियाँ