उत्तराखण्ड में 4 मई से खुलेंगे सरकारी कार्यालय, इन बातों का रखा जायेगा ख्याल
देहरादून: उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए ये कहा है कि 4 मई से ग्रीन जोन जनपदों के समस्त शासकीय कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित है। इन कार्यालयों में समूह क और ख की सौ फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी जबकि समूह ग और घ की 50 फीसदी उपस्थिति रहेगी। वहीं शिक्षण संस्थानों में अति आवश्यक होनेे पर स्टाफ को बुलाने के लिए विचार किया जा सकता है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश में ये भी कहा गया है कि रेड और आॅरेन्ज जोन में 4 मई से एक सप्ताह तक समूह क और ख के सौ फीसदी और समूह ग और घ के कर्मचारी 33 फीसदी रोटेशन के आधार पर उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। एक सप्ताह पूरा होने के बाद समूह क और ख के 100 फीसदी और समूह ग और घ के 50 फीसदी उपस्थित रहने पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि इस पत्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी जनपद में जिलाधिकारी द्वारा संक्रमण की स्थिति का आंकलन कर आवश्यकता पड़ने पर शासन को अवगत कराते हुए बंद किया जा सकता है। सभी जोन में शासकीय कार्यालय 10 बजे से 4 बजे तक खोले जायेंगे जबकि सचिवालय साढ़े 9 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे।
इस शासानदेश में ये भी कहा गया है कि कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और अनावश्यक आगुंतकों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर 6 फिट की दूरी का पालन किया जाये।
मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश में ये भी कहा गया है कि रेड और आॅरेन्ज जोन में 4 मई से एक सप्ताह तक समूह क और ख के सौ फीसदी और समूह ग और घ के कर्मचारी 33 फीसदी रोटेशन के आधार पर उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। एक सप्ताह पूरा होने के बाद समूह क और ख के 100 फीसदी और समूह ग और घ के 50 फीसदी उपस्थित रहने पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि इस पत्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी जनपद में जिलाधिकारी द्वारा संक्रमण की स्थिति का आंकलन कर आवश्यकता पड़ने पर शासन को अवगत कराते हुए बंद किया जा सकता है। सभी जोन में शासकीय कार्यालय 10 बजे से 4 बजे तक खोले जायेंगे जबकि सचिवालय साढ़े 9 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे।
इस शासानदेश में ये भी कहा गया है कि कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और अनावश्यक आगुंतकों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर 6 फिट की दूरी का पालन किया जाये।
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