Unlock 1 update: बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने फ़िर बदला नियम, पढ़ लीजिए लेटेस्ट update
MOHIT RAI JASWAL
देहरादून/उत्तराखंड. कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगभग 15 सौ के करीब पहुंच गए हैं. इसके प्रभाव को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था में कुछ बदलाव किया है. कुछ रियायतें दी गई हैं तो काफी पाबंदियां भी लगाई गई हैं. राज्य के प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को नई व्यवस्था से संबंधित एस ओ पी जारी किया. नई व्यवस्था में हाई लोड कोविड-19 वाले शहरों के लिए सख्ती बरती गई है. अब राज्य में 31 शहरों से आने वाले लोगों को क्वॉरेंटाइन होना अनिवार्य होगा.
हालांकि सरकार ने क्वॉरेंटाइन के नियमों में बदलाव किया है. नए बदलाव के मुताबिक वीवीआईपी लोगों को क्वॉरेंटाइन में छूट दी गई है लेकिन सुरक्षा के नियमों के पालन अनिवार्य होगा. नई व्यवस्था के मुताबिक राज्य सरकार के मंत्री, जज, सांसद, विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को क्वॉरेंटाइन से छूट दे दी गई है.
सरकार के चयन किए 31 शहरों से आने वाले लोगों को अनिवार्य क्वॉरेंटाइन किया जाएगा.
अनलॉक फोन के अंतर्गत नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड में आना और उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है.
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए अब पास की जरूरत तो नही होगी लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. इसके लिये https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
उत्तरखण्ड के भीतर ही दो जिलों के बीच
उत्तराखण्ड राज्य के भीतर ही जिलों में जाने के लिए भी पास की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. देहरादून वासी http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे जबकि अन्य जिलों के लोग https://policecitizenportal.uk.gov.in/e_pass पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे.
जानिए जरूरी नियम
राज्य से बाहर से आने वाले-ट्रेन, बस, हवाई जहाज समेत किसी भी तरह के वाहन से आने वाले लोगों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
सभी को आरोग्य सेतु एप्लिकेशन रखना जरूरी होगा.
31 शहरों से आने वाले लोगों को 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन और 14 दिन होम क्वारंटाइन होना होगा. वे अपनी सुविधा मुताबिक सरकारी क्वांरटाइन में बिना शुल्क के या फिर पेड क्वारंटाइन सेंटर में रह सकते हैं. अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वांरटीन होना होगा.
गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी, 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, दस साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिता को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा.
यात्रा के दौरान हाई लोड शहर में प्लेन बदलने वालों को भी 14 दिन के होम क्वारंटीन मे रहना होगा.
टिप्पणियाँ