New Road Safety Rules : सरकार ने बदला बाइक पर बैठने का तरीका, बाइक में होंगे बदलाव


भारत सरकार ने बाइकों के ढांचे में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बड़े बदलाव के आदेश दिए हैं जिसके संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक की सवारी करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है.


नई गाइडलाइन बाइक सवारों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है. इसके मुताबिक


1 – बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंडहोल्ड होंगे. पीछे की सवारी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है. अभी तक यह व्यवस्था अधिकतर बाइकों में नहीं थी.


2- पीछे बैठने वाली सवारी के लिए दोनों ओर फुटरेस्ट यानी पायदान को अनिवार्य किया गया है.


3- बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से ढका होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में ना फंसे.


4- बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं. कंटेनर की लंबाई 550mm, चौड़ाई 510 mm और ऊंचाई 500mm से अधिक नही होनी चाहिए.


5- अगर कंटेनर पिछले सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो केवल ड्राइवर ही गाड़ी को चला सकेगा. किसी को बैठने की अनुमति नहीं होगी.


6- अगर पिछली सवारी के पीछे के स्थान पर कंटेनर लगाया जाता है तो दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की अनुमति होगी.


टायर के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक


1- अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है.


2- इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है?


3- मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है. इस नियम के लागू होने के बाद गाड़ी में अतिरिक्त टायर की आवश्यकता नहीं होगी|


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