अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत नहीं है कि इन विदेशी नागरिकों ने तब्लीगी जमात के सिद्धांतों और मान्यताओं का प्रचार किया विदेशी नागरिकों के विरूद्ध लगे वीजा उल्लंघन के आरोपों को भी खारिज किया
सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस साल मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात में शामिल होने पर 36 विदेशी नागरिकों के विरूद्ध लापरवाही और सामाजिक दूरी के उल्लंघन के आरोप तय किए द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने इन विदेशी नागरिकों के विरूद्ध लगे वीजा उल्लंघन के आरोपों के खारिज कर दिया । अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत नहीं है कि इन विदेशी नागरिकों ने तब्लीगी जमात के सिद्धांतों और मान्यताओं का प्रचार किया। एक अन्य आदेश में अदालत ने 8 विदेशी नागरिकों से वीजा उल्लंघन के आरोपों को खारिज कर दिया । इन पर लगे तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप भी खारिज कर दिए गए। अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत नहीं है कि इन आठ नागरिकों ने उस दौरान मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये बिना आरोपों के अपने देश वापस लौटने वाला विदेशी नागरिकों का पहला समूह होगा। इससे पहले ट्रायल अदालत ने 911 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया था जबकि 44 विदेशी नागरिकों ने मुकद्दे का सामना करने का फैसला लिया था।
Source :Agency news
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