दो बच्चे, जरूरी शिक्षा समेत कई बदलावों के साथ कब होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव


लखनऊ/  उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते तय समय पर पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी ना होने के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया है. माना जा रहा है कि अप्रैल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को कराया जाएगा. इससे पहले नया कानून लागू करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है. 2 से ज्यादा बच्चों वाले और कम पढ़े लिखे लोगों का सरपंच बनने का सपना अब अधूरा रह सकता है. जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार दो बच्चों से अधिक वालों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है.


नए संशोधन में बदल जाएंगे कुछ नियम


ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सरकार बदलाव की तैयारी में है. जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है. इसके साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की जा सकती है. माना जा रहा है कि कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को सरकार मंजूरी देगी. विधानसभा के अगले सत्र में पंचायती राज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक को पेश किया जा सकता है.


तो पंचायत चुनाव के लिए योग्यता क्या होगी


सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव के लिए महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास होगी. जबकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 12 वीं पास होना जरूरी होगा. जिला पंचायत के लिए महिला आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम दसवीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है. बहुत जल्द पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है. सूत्र तो यह भी बताते हैं कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशानिर्देश तय किए जा रहे हैं. इन सबके बावजूद अंतिम निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना है.


Source source :Agency news


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