RBI ने बदले आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े 4 नियम, 30 सितंबर से होंगे लागू
नई दिल्ली / आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI-Reserve Bank of India) की ओर से जारी सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में एटीम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है. रिज़र्व बैंक कार्ड से लेनदेन में सेफ्टी को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाता रहा है. इसी कड़ी में आरबीआई ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें. RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा. यह नए नियम जनवरी में जारी हुए थे. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए, कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है
RBI की ओर से जारी डेबिट और क्रेडिट के नए नियमों के बारे में जानिए
(1) RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए. मतलब साफ है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें.
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(2) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों को इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी. मतलब साफ है कि ग्राहक को जरूरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा.
Source :Agency news
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