SC ने UGC के फैसले को रखा बरक़रार ,कहा 30 सितम्बर तक कराएं फ़ाइनल ईयर की परीक्षाएं


नई दिल्ली /  UGC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरक़रार रखते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितम्बर से पहले कराई जाये। अदालत साफ कहा कि राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराये बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते है। आपको बता दे कि आदित्य ठाकरे की युवा सेना समेत कई याचिकाओं में कोरोना कोरोना संकट के बीच परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाओं में छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थान वायरस के संकट के कारण बंद हैं। मांग की गई थी कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं और तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है। याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि छात्रों ने पांच सेमेस्टर पूरे किए हैं और उनके कम्यूलेटिव ग्रेड CGPA के आधार पर फाईनल ईयर के रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सितंबर के अंत तक परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया था। यूजीसी ने तर्क दिया था कि परीक्षा ‘छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करने’ के लिए कराई जा रही है और परीक्षाओं के बिना डिग्री नहीं दी जा सकती है।


Source :Agency news


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