इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई हुक्का बार पर रोक
रेस्टोरेंट कैफे में हुक्का बार की अनुमति नहीं
प्रयागराज / इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह किसी भी रेस्टोरेंट (रेस्तरां) व कैफे में हुक्का बार चलाने की अनुमति न दें. कोर्ट ने मुख्य सचिव से 30 सितंबर तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है.
महानिबंधक को आदेश की प्रति मुख्य सचिव व प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अधिवक्ता विनायक मित्तल को स्वत: कायम जनहित याचिका पर पक्ष रखने के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया है.
यह आदेश न्यायमूॢत शशिकांत गुप्ता व न्यायमूॢत शमीम अहमद की खंडपीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
कोरोना का दिया हवाला
कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल रहा है. हाईकोर्ट ने इसके फैलाव को रोकने के लिए मुख्य सचिव को रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन किया गया था, उसके बावजूद कोरोना फैलता जा रहा है. यह मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है. हम घने अंधेरे जंगल के बीच खड़े हैं. कल क्या होगा इसका पता नहीं है? यदि रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो यह सामुदायिक संक्रमण का रूप ले लेगा. इसके मद्देनजर छात्र ने अधिकारियों को पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद कोर्ट ने हुक्का की अनुमति न देने का समादेश जारी कर पालन करने का निर्देश दिया है.
Source :Agency news
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