वायुसेना के पूर्व अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- आप पूरे राष्ट्र के लिए खतरा
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वायुसेना के पूर्व अधिकारी रंजीत के.के की याचिका खारिज करते हुए कहा आप पूरे राष्ट्र के लिए खतरा हैं। अगर आप अपनी मां से मिलने की अनुमति मांगेंगे तो हम यह दे देंगे।
नई दिल्ली / पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी की जमानत याचिका शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूरे राष्ट्र के लिए खतरा है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वायुसेना के पूर्व अधिकारी रंजीत के.के की याचिका खारिज करते हुए कहा, आप पूरे राष्ट्र के लिए खतरा हैं। अगर आप अपनी मां से मिलने की अनुमति मांगेंगे तो हम यह दे देंगे।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन, अगर कोई हों तो, निस्तारित माने जाएं। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि रंजीत शासकीय गोपनीयता कानून के तहत इस मामले में करीब पांच साल से जेल में बंद है और उसने अपनी मां को नहीं देखा है, जो केरल में रहती हैं। पीठ ने इस पर टिप्पणी की कि आपको यह सब करने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था।
इससे पहले, रंजीत ने हाई कोर्ट में यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया था कि गिरफ्तारी के समय उसकी आयु सिर्फ 24 साल थी और उसके खिलाफ शासकीय गोपनीयता कानून की धारा तीन के तहत ही आरोप हैं, जिसमें अधिकतम सजा 14 साल की है, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलें नहीं मानीं और जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पत्रकार जासूसी केस
बता दें कि कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को चीनी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि सीमा पर भारतीय रक्षा तैयारियों की जानकारी चीन को देने का आरोपी राजीव सबसे ज्यादा इन तीनों के संपर्क में था। राजीव शर्मा ने नेपाली युवक और चीनी महिला के जरिये ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं हासिल करने का प्रयास किया। हालांकि, इनसे क्या कहकर सूचनाएं हासिल की गईं? क्या इन्हें बदले में रकम भी दी गई? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। चीन एक तरफ लद्दाख सीमा पर और दूसरी ओर जासूसी कर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है।
Source:Agency News
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