टूलकिट मामला- कोर्ट से दिशा रवि को मिली जमानत
नयी दिल्ली / टूलकिट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी है। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिशा रवि पर सोशल मीडिया के जरिए किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित टूलकिट साझा करने का आरोप है।
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Toolkit case: In the order copy, Additional Session Judge Dharmender Rana states, "Considering the scanty & sketchy investigation, I do not find any palpable reason to breach the rule of bail for a 22-year-old girl who has absolutely no criminal antecedents".
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Toolkit case: Session Court of Patiala House Court allows the bail plea of Disha Ravi; Additional Session Judge Dharmender Rana grants bail to her on furnishing a bail bond of Rs 100,000 with two surety in like amount.
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने रवि को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने पर यह राहत दी। रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। वह वर्तमान में पुलिस हिरासत में है।
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