पासपोर्ट और पैन गड़बड़ी मामला : सुप्रीम कोर्ट से आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को मिली जमानत,अभी तीन और मामले लंबित हैं जिसमें जमानत मिलनी बाकी

 

  

 



पासपोर्ट, पैनकार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में सपा नेता आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। महीनों से जेल में बंद पिता-पुत्र को इस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आपराधिक मामले में निचली अदालत को चार सप्ताह के भीतर मामले में बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने को कहा है।आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला पर कई मामलों में केस दर्ज हैं। लंबे वक्त से दोनों उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे। हाल ही में जब आजम खां की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आजम खां और उनके बेटे पर जमीन हड़पने, फर्जी कागजात समेत अन्य मामलों में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही आजम खां की पत्नी को जमानत मिली थी और वो बाहर आई थीं।

 

SC in its interim order grants bail to Samajwadi Party leader Azam Khan and his son Abdullah Khan in a criminal case, and directed that they be released on bail after the trial court concerned in Uttar Pradesh records the former's statement in the case within four weeks
 

इस मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अबुल्लाह आज़म की ज़मानत याचिका का विरोध किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा कि आज़म खान पर कई संगीन मामलो में एफआईआर दर्ज है। अपराधिक पृष्टभूमि की वजह से उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि पहला पैन कार्ड मौजूद होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड बनवाया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छिपाई।आजम के वकील सिब्बल ने कहा कि सरकार ने पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है, जबकि इस मामले में मुख्य एफआईआर में आजम खा को जमानत मिल चुकी है। आरोपी को जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। यही हाल अबुल्लाह आजम का है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आज़म खां को तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों मे ज़मानत मिल चुकी है। गौरतलब है कि आज के आदेश के बाद आजम और अब्दुल्लाह आजम को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वो दोनों फिलहाल जेल से रिहा नही हो पाएंगे। अभी उनके खिलाफ तीन और मामले लंबित हैं, जिसमें जमानत मिलनी बाकी है।

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