उत्तराखंड: मुख्यमंत्री की घोषणा,फिक्स चार्ज की माफी,फाइलों में हांफी
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को तीन माह तक फिक्स चार्ज माफी का लाभ देने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा फाइलों में दबकर रह गई। उधर, सितंबर के बाद अक्तूबर में भी उपभोक्ताओं के पास बिल आया तो उसमें फिक्स चार्ज बाकायदा लगा हुआ आया। लोगों का कहना है कि जब सीएम ने घोषणा कर दी है तो अभी तक इसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया है।दरअसल, अगस्त में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में तीन माह तक फिक्स चार्ज से छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन सभी घरेलू, व्यवसायिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलों में फिक्स चार्ज जुड़ कर आ रहा है। उपभोक्ता उम्मीद लगा कर बैठे थे कि बिजली बिलों में फिक्स चार्ज जुड़ कर नहीं आएगा। सितंबर महीने में जो बिल आए, उनमें भी फिक्स चार्ज जुड़ कर आया।अब अक्तूबर में जो बिल आ रहे हैं, उनमें भी फिक्स चार्ज जुड़कर आ रहा है। सीएम की घोषणा के तहत प्रदेश के करीब दो लाख उपभोक्ताओं को इस घोषणा से लाभ मिलना था। इस पर सरकार पर करीब 24 करोड़ का भार आ रहा था। दरअसल, शासन के स्तर से ही यह आदेश जारी नहीं हो पाया है, जिस वजह से यूपीसीएल भी उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दे पाया है।बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ फिक्स चार्ज में ही राहत नहीं मिलनी है, बल्कि सरचार्ज में भी उन्हें राहत दी जानी थी। सीएम की घोषणा के तहत इसके आदेश जारी किए जा चुके हैं। जागरूक बनो, आवाज उठाओ संस्थान के संयोजक यशवीर आर्य का कहना है कि अब अक्तूबर के जो बिल जारी हुए हैं, उनमें किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली है। न फिक्स चार्ज की और न ही ऑनलाइन भुगतान की या देरी से भुगतान की। उन्होंने कहा कि पहले बिजली बिल का भुगतान एक माह के भीतर करना होता था लेकिन अप्रैल के बाद से इस अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया गया।बिजली बिल में यूनिट खर्च के हिसाब से फिक्स चार्ज आ रहे हैं। 100 यूनिट तक 60 रुपये, 101-200 यूनिट तक 120 रुपये, 201-400 यूनिट तक 200 रुपये और 400 से ऊपर 300 रुपये मासिक। किसी उपभोक्ता ने अगर दो माह में 830 यूनिट उपयोग की है तो उसे 600 रुपये फिक्स चार्ज, फ्यूल चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि भी देनी होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत सरचार्ज माफी का आदेश यूपीसीएल से जारी हो चुका है। फिक्स चार्ज को लेकर भी जल्द ही आदेश होगा। वैसे भी जिस दिन से यह आदेश होगा, उससे आगामी तीन माह तक छूट का लाभ प्रभावी रहेगा।
-एमएल प्रसाद, निदेशक, परिचालन, यूपीसीएल
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