कल जारी रहेगी सुनवाई, नहीं मिलीआर्यन खान को आज भी जमानत
अमित देसाई ने कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में केवल ड्रग्स की व्यक्तिगत सेवन की बात है। गिरफ्तारी ज्ञापन से पता चलता है कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। सेवन का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट किया गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत एक अपराध के लिए गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी ऐसे गुनाह के लिए हुई जो हुआ ही नहीं।अमित देसाई ने आगे कहा कि इन 3 व्यक्तियों का गिरफ्तारी ज्ञापन स्पष्ट रूप से बताता है कि उन्हें साजिश के लिए नहीं बल्कि रखने / सेवन के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाद में साजिश जोड़ी गई। विशेष अदालत को अभियोजन द्वारा गुमराह किया गया था कि उन्हें साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया था।
अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कहा कि कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की ओर इशारा करता हूं जो कहता है कि गिरफ्तारी एक बहुत ही कठिन कदम है और इसका प्रयोग केवल आरोपित को एक और अपराध करने से रोकने या उसे कानून से भागने से रोकने के लिए किया जाना चाहिए। अर्नेश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला बताता है कि इस तरह के मामूली अपराधों के मामलों में 7 साल से कम की सजा होती है।बांबे हाईकोर्ट में आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। अरबाज मर्चेंट की जमानत के लिए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को बरामद वस्तुओं के आकलन के आधार पर, केवल ड्रग्स सेवन का आरोप लगाया गया था। अगर उस समय कोई साजिश नहीं थी, तो बाद में साजिश की बात कैसे आई? आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी बांबे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
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