उत्तराखंड में ‘नो वर्क-नो पे’ लागू,हड़ताली कर्मचारियाें पर सरकार सख्त

 


 राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों को देखते हुए नो वर्क, नो पे का आदेश जारी कर दिया है। सचिवालय संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऐलान के बाद मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है, उस पर नो वर्क, नो पे लागू होगा।हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारी का विवरण कोषागार को उपलब्ध कराया जाएगा। कोषागार की ओर से हड़ताल की अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा है कि हर विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति की कड़ाई से जांच करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर कार्यबहिष्कार में शामिल होता है, तो वो हड़ताल में शामिल माना जाएगा। आदेश में साफ कहा गया है कि हड़ताल, कार्य बहिष्कार अवधि के बाद में किसी भी दशा में उपार्जित अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश में समायोजित नहीं किए जाएंगे। इस अवधि को सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा में व्यवधान माना जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी कर्मचारी का सामान्य रूप से अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हड़ताल, कार्य बहिष्कार के दौरान जो कर्मचारी काम पर आते हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वो काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा सुनिश्चित कराए। किसी भी प्रकार की शिथिलता की दशा में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।

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