लिंग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार ने महिला पुलिस कांस्टेबल को दी अनुमति

 


 भोपाल /  मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार एक पुलिस कांस्टेबल को लिंग बदलने की अनुमति दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजेश राजोरा ने इसकी पुष्टि की है। राजोरा ने कहा, महिला कांस्टेबल का लिंग बदलने की अनुमति आज (1 दिसंबर, 2021) जारी कर दी गई है।वहीं एसीएस (होम) ने भी पुष्टि की कि मध्य प्रदेश में यह पहला मामला है जहां किसी सरकारी कर्मचारी को लिंग बदलने की औपचारिक अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह अपेक्षित सरकारी नियमों के तहत किया गया है।दरअसल एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने 2019 में लिंग परिवर्तन से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के साथ एक लिखित आवेदन में अपना लिंग बदलने के लिए आवेदन किया था।जिसके बाद पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला कांस्टेबल अपने शुरुआती दिनों से ही 'जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर' से पीड़ित थी। उसने आवेदन के साथ वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित दस्तावेज संलग्न किए थे।वहीं उसे जानने वाले पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वह पुलिस बल में अपने पुरुष समकक्षों की तरह कर्तव्यों का पालन कर रही थी।

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