शिक्षा विभाग में अब जरूरत पड़ने पर बीच सत्र में हो सकेंगे तबादले
देहरादून: राज्य सरकार की तरफ से वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों में ढील के बाद अब उच्च शिक्षा और विद्यालयी विभाग में शैक्षणिक सत्र के दौरान भी तबादले हो सकेंगे। छात्रों को अनवरत शिक्षा उपलब्ध कराने के मकसद से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक निदेशक उच्च शिक्षा व महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के अनुमोदन पर मुख्य शिक्षा अधिकारी विभागीय कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार आसपास के महाविद्यालयों, विद्यालयों में से शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे।
1. संबंधित विषय में पर्याप्त छात्र संख्या होने के बावजूद विषय शिक्षक न हों।
2. संस्था में छात्र संख्या शून्य हो,लेकिन शिक्षक कार्यरत हों।
3. संस्था में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष छात्र संख्या बेहद कम हो,ज्यादा हो या शिक्षकों की संख्या कम या ज्यादा हो। ऐसे मामलों के परीक्षण के लिए अपर सचिव उच्च शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा,महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा।
4. शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, दीर्घ अवकाश व अन्य कारणों से शिक्षकों की कमी होने की दशा में।
केंद्र सरकार व विभागीय योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए विभाग आवश्यकता के अनुसार पीएमयू या पीआईयू का गठन करेंगे। उक्त गठन छह माह जो भी हों कि समय अवधि तक दक्ष कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जा सकेगा। ऐसे कर्मचारियों के चयन के लिए अपर सचिव उच्च शिक्षा,अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा व महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में समिति बनेगी।
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