SC की दखल के बाद बाबा रामदेव ने अखबार में छपवाया बड़ा माफीनामा

 


देहरादून: योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने आज (बुधवार) को पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में एक ताजा माफीनामा प्रकाशित किया। इस बार, माफ़ी का आकार बड़ा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहले ‘प्रमुखता से’ प्रदर्शित नहीं करने के लिए दोनों की खिंचाई की थी। विज्ञापन में, रामदेव और बालकृष्ण ने कहा कि वे ‘ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/ आदेशों का पालन न करने या अवज्ञा’ के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ पतंजलि आयुर्वेद की ओर से ‘ बिना शर्त माफी मांगते हैं’।

माफीनामे में कहा गया है, ‘ हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं और यह हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि ऐसी त्रुटियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी।’ मंगलवार को भ्रामक विज्ञापन मामले से संबंधित अवमानना कार्यवाही की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी का आकार उसके उत्पादों के पूरे पेज के विज्ञापनों के समान था। रामदेव और बालकृष्ण ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ को बताया था कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 67 अखबारों में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है और वे अपना दुख व्यक्त करते हुए अतिरिक्त विज्ञापन जारी करने को तैयार हैं।

उन्होंने दावा किया कि विज्ञापन की कीमत 10 लाख रुपये है। पीठ ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले एक हफ्ते बाद माफी क्यों दाखिल की गई। जस्टिस कोहली ने कहा ‘ क्या माफ़ी का आकार आपके विज्ञापनों के समान है?’अदालत ने पतंजलि को विज्ञापनों का मिलान कर पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। अदालत ने आगे कहा ‘ उन्हें बड़ा न करें और हमें आपूर्ति न करें।

हम वास्तविक आकार देखना चाहते हैं.. हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा। इससे पहले, रामदेव और बालकृष्ण ने कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत के समक्ष ‘ बिना शर्त और अयोग्य माफ़ी’ मांगी थी, जिसमें कंपनी ने कोविड.19 महामारी के दौरान कोरोनिल जैसे अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता के बारे में बड़े.बड़े दावे किए थे।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका के बाद शीर्ष अदालत ने पतंजलि को निर्देश दिया था कि वह अपने उत्पादों के उन सभी विज्ञापनों को बंद कर दे, जिनमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों का इलाज करने का दावा किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि आयुर्वेद ने एक हलफनामे में बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि पतंजलि का इरादा केवल इस देश के नागरिकों को अपने उत्पादों का उपयोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। नवंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ भ्रामक दावों और विज्ञापनों को रोकने के लिए कहा था । पतंजलि ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह कोई बयान या निराधार दावा नहीं करेगी।

टिप्पणियाँ