जमीन की धोखाधड़ी मामले में थापा दम्पत्ति पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज
देहरादून: सारे माफियाओं चाहें शिक्षा माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हों या फिर भू माफिया हों इन सभी का साफ्ट टारगेट उत्तराखण्ड बन गया है। खासतौर से उत्तराखण्ड में जमीनों की धोखधड़ी के मामले सबसे ज्यादा है। वो भी राजधानी दून मे, यहां आये दिन खबरों में जमीन से संबधित धोखाधड़ी के मामले सुर्खियों में बने ही रहते है।
ऐसा लगता है इन धोखाधड़ी करने वालों को इस बात का भी खौफ नहीं रहता कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। लेकिन इन सबसे बेखबर ये लोग आम आदमी को अपने जाल में फांसकर धोखाधड़ी करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। हद तो तब हो जाती है जब ये बैंक को भी चूना लगा देते हैं। जी हां ये मामला भी राजधानी दून के बड़ोबाला स्थित सेवली ग्राम का है।
क्या है पूरा मामला
सेवली , बड़ोवाला आरकेडिया ग्राम देहरादून उत्तराखण्ड निवासी नर बहादुर थापा उनकी पत्नी सीता थापा और उनके पुत्र वरूण थापा ने बैंक में बंधक रखी हुई जमीन को पूर्व नियोजित सोची समझी चाल के तहत जमीन दिखाकर अनिल कुमार कक्कड़ पुत्र कांति कुमार कक्कड़ निवासी चन्दर नगर देहरादून से साढ़े छः लाख रूपये उधार ले लिये लेकिन नियत समय पर थापा दंपत्ति ने रूपये वापस नहीं करे, कई बार कहने के बाद थापा दंपत्ति ने अपने पुत्र वरूण थापा को गवाह बनाकर उक्त बैंक में बंधक जमीन को दान पात्र के माध्यम से निबंधक के यहां रजिस्ट्री को निष्पादित करा दिया जिसमें अनिल कुमार कक्कड़ के साढ़े तीन लाख रूपये लग गये।
लेकिन बाद में अनिल कक्कड़ को मालूम पड़ा कि इस जमीन पर पहले से ही इंडिया शेल्टर फाईनेन्स कारपोरेश्न लिमिटेड का 45 लाख रूपये का लोन है। अपने साथ ठगी होने पर अनिल कुमार कक्कड़ ने थाना वसंत विहार में मुकदमा दर्ज कराया जिस पर जांच करने के उपरांत नर बहादुर थापा उनकी पत्नि सीता थापा व उनके पुत्र वरूण थापा के विरूद्ध आईपीसी की धारा 406,420,504,506 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस जल्द ही इन शातिर ठगों कीे गिरफ्तारी कर सकती है।
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