प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कांग्रेस सांसद राठौर बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार

 


कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गुरुवार को पुलिस ने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले राठौर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार किया गया और उनके आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस उन्हें भारी सुरक्षा के बीच अदालत ले गई।राठौर की गिरफ्तारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद हुई। राठौर पर एक महिला से शादी करने का झांसा देकर चार साल तक उसका यौन शोषण करने का आरोप है।

राठौर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि वादी ने चार साल बाद यह मामला दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को कहा।

महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद 17 जनवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 20 जनवरी को कांग्रेस सांसद के वकील अरविंद मसलन और दिनेश त्रिपाठी ने सीतापुर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।तीन दिन बाद सीतापुर की एमपी.एमएलए कोर्ट ने राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। एक महिला ने राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और 15 जनवरी को उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था।

अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ने चार साल के अंतराल में कई बार उसके साथ बलात्कार किया और उसे राजनीतिक करियर में आगे बढ़ाने और उससे शादी करने का वादा किया। महिला ने पुलिस को सांसद के साथ अपनी सभी कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद पुलिस ने राठौर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। हाईकोर्ट से पहले सीतापुर की एमपी.एमएलए कोर्ट ने भी 23 जनवरी को राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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