कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांण्ड: संजय रॉय को उम्रकैद की सजा
पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक सीबीआई अदालत ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बीते दिनों कोर्ट की तरफ से सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर 31 वर्षीय ड्यूटी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था। सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था।
कड़ी सुरक्षा के बीच रॉय को सुबह करीब साढ़े दस बजे जेल से अदालत ले जाया गया। सियालदह अदालत की किलेबंदी कर दी गई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई।संजय रॉय को डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाया गया था।
न्यायाधीश अनिर्बान दास ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया था। जज ने संजय रॉय से कहा कि मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि आपको किन आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया है और आपके खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं। संजय राय ने कोर्ट में जज के सामने कहा कि मुझे जबरन साइन करवाया गया, बोलने नहीं दिया गया।
डॉक्टर ने सीबीआई जांच को बताया बेकार
आरजी कर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर तपन प्रमाणिक ने कहा कि आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में कई लोग शामिल थे और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच पूरी तरह से बेकार है। मैं फैसले का स्वागत करूंगा चाहे वह आजीवन कारावास हो या मृत्यु तक फांसी हो।
सीबीआई जांच के अनुसार, संजय रॉय मुख्य दोषी हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से सीबीआई की कुछ रिपोर्टें सामने आई हैं कि 68 गतिविधियों को सीसीटीवी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन संजय रॉय को छोड़कर किसी की पहचान नहीं की जा सकी। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह फैसला आजीवन कारावास या मृत्यु तक फाँसी का होगा तो वह इसका स्वागत करेंगे।
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